प्रयागराज: एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की हत्या में बड़ा खुलासा, लूट के इरादे से मारी गई थी गोली

हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

रिपोर्ट : राजीव कृष्ण श्रीवास्तव : प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 28 मार्च की रात एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुई चीफ इंजीनियर एस.एन. मिश्रा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं।

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जानिए कैसे हुआ था मर्डर?

Prayagraj: Big disclosure in the murder of the Chief Engineer of the Air Force, shot was shot with the intention of robber

घटना प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुई थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सौरभ पासी, उसके पिता शिवकुमार और मां सुनीता ने मिलकर इस लूट की योजना बनाई थी। 28 मार्च की रात, सौरभ एयरफोर्स स्टेशन की दीवार पार कर एस.एन. मिश्रा के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब घरवालों को इसकी भनक लगी, तो उसने पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी फरार हो गया।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एसओजी टीम, नगर पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को 31 मार्च को पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के भरेठा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:

Prayagraj: Big disclosure in the murder of the Chief Engineer of the Air Force, shot was shot with the intention of robber

  • सौरभ कुमार उर्फ बाबू पासी (22 वर्ष)– हत्या का मुख्य आरोपी।
  • शिवकुमार (48 वर्ष) – सौरभ का पिता, जिसने वारदात में सहयोग किया।
  • 3. सुनीता (40 वर्ष) – सौरभ की मां, जिसने लूट की योजना में मदद की।

हत्या के पीछे का मकसद

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी सौरभ का बड़ा भाई हनी उर्फ गौतम पहले से ही एक मर्डर केस में कौशांबी जेल में बंद है। परिवार को उसकी जमानत के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर लूट की योजना बनाई। सौरभ के माता-पिता वहां घरेलू काम करते थे, जिससे उन्हें अंदर जाने की जानकारी थी।

बरामदगी और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई .32 बोर की अवैध पिस्टल, .315 बोर का तमंचा और कुल पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1)/61(2) बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इस घटना ने प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरफोर्स स्टेशन जैसी सुरक्षित जगह पर इस तरह की वारदात होना चौंकाने वाला है। हालांकि, पुलिस की तत्परता से घटना का खुलासा हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे की जांच जारी है, ताकि इस मामले में सभी पहलुओं को साफ किया जा सके।

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