बिहार में लैब तकनीशियन के विज्ञापन बहाली पर तत्काल रोक, पटना हाई कोर्ट ने सरकार को दिया यह आदेश

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने गत 3 मार्च को 2969 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/25 प्रकाशित किया। उनका कहना था कि 2015 में 1772 लैब तकनीशियन के बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 1162 पदों पर बहाली कर दी गई थी और बचे हुए 610 पद को यह नए विज्ञापन में शामिल कर दिया गया।

बिहार में लैब तकनीशियन के विज्ञापन बहाली पर तत्काल रोक , पटना हाई कोर्ट ने सरकार को दिया यह आदेश 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : पटना , बिहार।

बिहार की पटना हाई कोर्ट ने लैब तकनीशियनों की बहाली पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को आगामी 10 अप्रैल 2025 तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

लैब तकनीशियनों की बहाली पर रोक 

जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने विमल प्रकाश सहित 06 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं सभी पक्षों को सुनने के बाद बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। 

यह है पूरा मामला

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने गत 3 मार्च को 2969 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/25 प्रकाशित किया।

उनका कहना था कि 2015 में 1772 लैब तकनीशियन बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 1162 पदों पर बहाली कर दी गई थी और बचे हुए 610 पद को नए विज्ञापन में शामिल कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले से दिया यह आदेश 

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के विज्ञापन पर यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। उनका कहना था कि 2015 के विज्ञापन सलावों के घेरे में है। आयोग ने बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया, जो अपने आप में गलत है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल 2025 को होंगी।

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