आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से राहत

भागलपुर कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस विधायक, दोनों मामलों में मिली ज़मानत

रिपोर्ट : अमित कुमार : भागलपुर : बिहार। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े दो पुराने मामलों में न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। ये मामले साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद विधायक ने कहा कि उन्होंने हमेशा कानून का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे।

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Congress MLA Ajit Sharma's relief from court in two cases of code of conduct violation

कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को आचार संहिता के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। शुक्रवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम-1) में सुनवाई के दौरान वह पेश हुए, जहां न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने उन्हें राहत दी।

पहला मामला वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब कांग्रेस के झंडे लगे दो बाइक बगैर अनुमति के शहर में घूमते पाए गए थे। तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के निर्देश पर बाइक ज़ब्त की गई और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था।

दूसरा मामला वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब कोविड महामारी के बीच सैकड़ों कार्यकर्ता बिना मास्क के सड़कों पर रैली निकाल रहे थे। इस पर अंचलाधिकारी संजीव कुमार की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, उस रैली में लगभग 500 लोग शामिल थे और अधिकांश ने मास्क नहीं पहना था। यह न सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, बल्कि चुनाव आयोग की आचार संहिता का भी उल्लंघन माना गया।

इन दोनों मामलों में आज कोर्ट ने अजीत शर्मा को राहत देते हुए ज़मानत प्रदान की है।

विधायक अजीत शर्मा ने क्या कहा :

कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा, “मैंने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। ये सारे मामले राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए थे। न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला है और मैं कानून का सम्मान करता हूं।”

एडवोकेट आशुतोष राय की प्रतिक्रिया:

Congress MLA Ajit Sharma's relief from court in two cases of code of conduct violation
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता आशुतोष राय ने कहा, “हमने कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट किया कि दोनों ही मामलों में हमारे मुवक्किल का कोई आपराधिक इरादा नहीं था। कोर्ट ने तथ्यों को सुनने के बाद राहत प्रदान की है।”

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