हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी को दंडात्मक कार्यवाही से राहत नहीं, अलग-अलग मामलों को जोड़ने पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जितेंद्र नारायण त्यागी ( पूर्व नाम सैयद वसीम रिजवी ) की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके ख़िलाफ़ दर्ज सभी आपराधिक मामले को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है।

हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी को दंडात्मक कार्यवाही से राहत नहीं, अलग-अलग मामलों को जोड़ने पर नोटिस जारी

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जितेंद्र नारायण त्यागी की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दर्द सभी आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्याय मूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की है।जितेंद्र नारायण त्यागी के वकील ने दलील दी है कि लखनऊ से ताल्लुक रखते वाले उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं।जिनमें से एक श्री नगर में है।

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वकील ने दलील दी है कि अब उस क्षेत्र में यात्रा करते समय उनके मुवक्किल की जान को खतरा है।वकील ने पीठ से आग्रह किया है कि श्रीनगर के मामले को उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे दूसरे मामले के साथ जोड़ दिया जाएं।

कोर्ट ने मांगा जवाब

पीठ ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सरकार और श्रीनगर में त्यागी के ख़िलाफ़ शिकायतकर्ता दानिश हसन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने त्यागी के ख़िलाफ़ सभी आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने पर विचार करने पर सहमति जताते हुए लंबित मामले में उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्यवाही के ख़िलाफ़ संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार के एक पुलिस थाने में दर्ज तीन आपराधिक मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। श्रीनगर में एक अलग मामला दर्ज़ किया गया है‌। इसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए समन जारी किया गया है। गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया गया है।

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