माफिया मुख़्तार की पत्नी अफ्सा अंसारी के ख़िलाफ़ बुधवार को कोर्ट ने गैर – ज़मानती वारंट जारी, मऊ कोर्ट ने जारी किया नोटिस
कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुख्तार अंसारी की पत्नी, साल सहित चार और लोग शामिल थे। जिलाधिकारी के जांच में पाया गया है कि सार्वजनिक ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया था और करोड़ों रुपए का किराया सालाना वसूला जा रहा था। जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद थाना दक्षिण टोला में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सा अंसारी साहित्य विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी पार्टनरों के ख़िलाफ़ गंभीर धाराओं में मुक़दमा दर्ज़।
माफिया मुख्तार की पत्नी अफ्सा अंसारी के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी , मऊ कोर्ट ने जारी किया नोटिस
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : मऊ , उत्तर प्रदेश ।
माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सा अंसारी के ख़िलाफ़ बुधवार को कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया है। मऊ कोर्ट में यह कार्यवाही थाना दक्षिण टोला में दर्ज एक केस के सिलसिले में की है। जिसमें अफ्सा अंसारी पर गंभीर आरोप है।
कोर्ट में बार-बार हाज़िर होने पर उनके ख़िलाफ़ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उनका नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है।
जो उन आरोपियों की सूची होती है, जो फरार हैं और अदालत में पेश नहीं होते।
सार्वजनिक भूमि पर फर्जी कागज लगाकर कब्जा करने का मामला , मुख्तार की फरार पत्नी अफ्सा अंसारी विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी चलाती थी।
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आरोप है कि अफ्सा अंसारी अपने पार्टनरों के साथ मिलकर सार्वजनिक भूमि पर फर्जी दस्तावेज़ लगाकर एफसीआई को गोदाम के नाम पर किराए पर ज़मीन आवंटित किया गया था।
डीएम की जांच में हुआ था खुलासा
कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुख्तार अंसारी की पत्नी सहित चार लोग शामिल थे…..
जिलाधिकारी के जांच में पाया गया है कि सार्वजनिक ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया था और करोड़ रुपए का किराया सालाना वसूला जा रहा था। जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद थाना दक्षिण टोला में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सा अंसारी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी पार्टनरों के ख़िलाफ़ गंभीर धाराओं व एंटी और भू माफिया में मुक़दमा दर्ज़ किया गया था।
सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट द्वारा अभियुक्त को कई बार सुनवाई के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन पिछले कहीं वर्षों में कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुई है। पिछले साल कोर्ट द्वारा 82, 83 कार्यवाही भी हुई थी। उसके बाद आज गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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