जनसूचना में लापरवाही नहीं चलेगी: बहराइच में राज्य सूचना आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने जनसूचना अधिकारियों से कहा – 30 दिन की सीमा में हर हाल में दें जानकारी, गरीबों और जरूरतमंदों की करें मदद

रिपोर्ट : अतुल त्रिपाठी : बहराइच। बहराइच में राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने जनसूचना अधिकार अधिनियम को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा कि 30 दिन की तय सीमा में आवेदनकर्ता को जानकारी देना हर जनसूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि देर होती है तो उसका कारण स्पष्ट तौर पर बताया जाए।

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Negligence will not work in public information: State Information Commissioner gave strict instructions in Bahraic
फोटो : बहराइच में जनसूचना अधिकारियों को निर्देश देते राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) बहराइच के निरीक्षण भवन में जनसूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनसूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act) के सभी नियमों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ लागू करने के निर्देश दिए।

डॉ. अग्निहोत्री ने कहा कि कानून में 30 दिनों की समयसीमा यूं ही नहीं तय की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग सूचना मांग रहे हैं, उन्हें तय वक्त पर जवाब मिले ताकि उनकी समस्या समय रहते हल हो सके। उन्होंने अफसोस जताया कि कई बार अधिकारी इस तय सीमा का पालन नहीं करते, जिससे आवेदनकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पहले समझें आवेदन, फिर तय समय पर दें जवाब

राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों से अपील की कि जैसे ही कोई RTI आवेदन उनके पास आए, तुरंत देखें कि सूचना कहां से लानी है, क्या कोई शुल्क लगेगा या फिर आवेदन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये सभी प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करनी होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों का भी यही रुख है कि देर से दी गई जानकारी बेकार होती है, क्योंकि उसका महत्व तब तक खत्म हो जाता है। इसलिए हर जनसूचना अधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि वे समय की कीमत समझें और काम में लापरवाही न करें।

समयसीमा के उल्लंघन पर देना होगा जवाब

Negligence will not work in public information: State Information Commissioner gave strict instructions in Bahraic
फोटो : बहराइच में जनसूचना अधिकारियों को निर्देश देते राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

डॉ. अग्निहोत्री ने यह भी साफ किया कि भविष्य में आयोग के पास समयसीमा की अनदेखी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी विशेष परिस्थिति में सूचना समय से नहीं दी जा सकी तो संबंधित अधिकारी को आयोग के सामने लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।

उन्होंने अधिकारियों से उम्मीद जताई कि वे गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों के आवेदनों को पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निपटाएं और उन्हें समय पर सूचना उपलब्ध कराएं।

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