बहराइच में नो-एंट्री टाइम बदला गया, अब सुबह 9 से रात 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
व्यापारिक गतिविधियों और ट्रैफिक बढ़ने के चलते हुआ बदलाव, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹20,000 का जुर्माना
रिपोर्ट : हरीश रस्तोगी : बहराइच। यूपी के बहराइच शहर की सड़कों पर दिन-ब-दिन बढ़ते ट्रैफिक और देर रात तक चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब नगर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। शहर को जाम से निजात दिलाने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक द्वारा नो-एंट्री के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक भारी और व्यावसायिक वाहनों पर शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। नया नियम 20 अप्रैल 2025 की रात 11 बजे से लागू होगा।
जानिए क्यों किया गया बदलाव?
अब नो-एंट्री का नया समय क्या है?
पहले नो-एंट्री सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक था। अब इसे सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया है। यानी अब दो घंटे ज्यादा तक भारी वाहन शहर में नहीं घुस सकेंगे।
वाहनों पर लागू होंगे ये नियम
- लखनऊ मार्ग: गोलवाघाट मरीमाता मंदिर बाइपास पर रोक
- नानपारा मार्ग: रामगांव मोड़ पर रोक
- गोण्डा-बलरामपुर: दोनक्का तिराहा
- भिनगा-मल्हीपुर: कैलाश होटल तिराहा
- हुजूरपुर मार्ग: रंजीतपुर बैरियर
ट्रैक्टर-ट्रॉली (ईंट/मौरंग/सीमेंट) (09:00 AM – 08:00 PM)
- जेल रोड होते हुए आने-जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली पूरी तरह प्रतिबंधित
ऑटो रिक्शा (08:00 AM – 11:00 PM)
- लखनऊ, नानपारा, भिनगा, बलरामपुर, और हुजूरपुर मार्ग से आने वाले ऑटो निर्धारित बिंदुओं से आगे नहीं जा सकेंगे।
प्राइवेट बसों का नया रूट (08:00 AM – 11:00 PM)
- झिंगहाघाट से गोलवाघाट, किसान डिग्री कॉलेज, पानी टंकी, दोनक्का तिराहा होकर दरगाह जाएंगी
बलरामपुर/गोण्डा की ओर से आने वाली बसें बलरामपुर मार्ग से होकर जाएंगी
ई-रिक्शा
- पूर्व की भांति ही डायवर्जन जारी रहेगा
नियम तोड़े तो लगेगा भारी जुर्माना
अगर कोई वाहन चालक इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-32 और मोटर वाहन अधिनियम 1986 की धारा-115/194 के तहत ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रभावी तिथि : यह नया आदेश 20 अप्रैल 2025 की रात 11 बजे से प्रभाव में आ जाएगा।
जनता से अपील
सभी ट्रांसपोर्टर, वाहन चालक और आम नागरिकों से अनुरोध है कि नो-एंट्री के नियमों का पालन करें और बहराइच को जाम मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें।