पति और दो बच्चों को जिंदा जला डाला, बिहार के कोर्ट ने दोषी को दी मौत की सज़ा

आपको बता दें कि यह पूरा मामला कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना इलाके का है। 25 मार्च 2021 की सुबह 8:00 बजे पीड़िता रीमा खातून और उसके दो मासूम बच्चों के घर में जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस घटना का आरोप पीड़िता के पति मोहम्मद ताहिर और उसकी सास हदीशन खातून पर लगा है।

पति और दो बच्चों को जिंदा जला डाला , बिहार की कोर्ट ने दोषी को दी मौत की सज़ा 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : कटिहार , बिहार ।

पति और दो नाबालिक बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कटिहार न्यायालय ने दोषी पति को सज़ा-ए- मौत मुकर्रर की है। जबकि सास को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

साथ ही ₹50,000 का अर्थदंड लगाया है। बहरहाल पति और सास को जेल भेज दिया गया है।

साल 2021 का है मामला

आपको बता दें कि यह पूरा मामला कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना इलाके का है।

25 मार्च 2021 की सुबह 8:00 बजे पीड़िता रीमा खातून और उसके दो मासूम बच्चों की घर में जिंदा जलकर मौत हो गई थी।

इस घटना का आरोप पीड़िता के पति मोहम्मद ताहिर और उसकी सास हदीशन खातून पर लगा है।

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मृतका के भाई ने दर्ज़ कराया था केस

मृतका के भाई मोहम्मद अब्दुल मतीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज़ कराई थी। जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन रीना खातून का निकाह 10 वर्ष पूर्ण संपन्न हुआ था।

उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी थे।

ससुराल वाले दहेज़ की मांग कर रहे थे। विवाह के बाद आरोपी पति और उसकी मां हदीशन खातून दहेज़ में ₹2,00,000 और अन्य सामानों की मांग करते आ रहे थे।

जिसे लेकर अक्सर वह मृतका से मारपीट करते थे।

कमरे में बंदकर जिंदा जला दिया था 

मृतका का भाई ने आरोप लगाया था कि पति, सांस सहित अन्य लोगों ने मिलकर मां और दो बच्चों को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया था।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया।

मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। इसी बीच आरोपी पति को मौत की सज़ा दी गई है।

जबकि आरोपी सास को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा, ₹50,000 का अर्थदंड लगाया गया है – शंभू प्रसाद , जिला लोक अभियोजन !

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