सोमनाथ भारती ने भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय की जीत को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

मालवीय नगर सीट से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने याचिका दायर कर कहा है कि सतीश उपाध्याय ने अपना नामांकन भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण नहीं दिया। सतीश उपाध्याय ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज़ एक एफआईआर में की जानकारी छिपाई है।

सोमनाथ भारती ने भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय की जीत को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार  : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली : 

आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मालवीय नगर विधानसभा सीट से भाजपा नेता सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती दी हैं। आज जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले में आंशिक सुनवाई की, और मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करने का आदेश दिया है।

दरअसल, मालवीय नगर सीट से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने याचिका दायर कर कहा है कि सतीश उपाध्याय ने अपना नामांकन भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण नहीं दिया। सतीश उपाध्याय ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज एक एफआईआर की जानकारी छिपाई है।

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सुनवाई के दौरान, सतीश उपाध्याय की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने इस आरोप को ख़ारिज करते हुए कहा कि अगर कोई एफआईआर है तो वह एफआईआर दिखाएं।

तब कोर्ट ने सोमनाथ भारती से कहा कि क्या आप एफआईआर दिखा सकते हैं। अगर इस मामले में आप पक्के नहीं है, तो इसकी सत्यता की जांच कीजिए। हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती को सतीश उपाध्याय के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर की जांच पड़ताल के लिए समय देते हुए सुनवाई 8 अप्रैल को करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज़ की थी। सतीश उपाध्याय ने आप नेता सोमनाथ भारती को हराया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने 26 मार्च को नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा और कालकाजी सीट से आतिशी मार्लेना के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था।

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