ट्रांसफर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, सरकार के तर्क से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सहमत

याचिकाकर्ता ने चार अन्य लोगों के ट्रांसफर की भी जानकारी कोर्ट को दी। जिनका ट्रांसफर कुछ ऐसे ही वजहों से किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया, याचिका करता ने बेवजह के आरोप लगाए हैं। ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

ट्रांसफर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश , सरकार के तर्क से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सहमत 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : इंदौर , (मध्य प्रदेश )।

मौसम विभाग के सहायक कंट्रोलर का पिछले दिनों सरकार ने रतलाम से छिंदवाड़ा ट्रांसफर कर दिया था। ट्रांसफर के विरोध में मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। याचिका में तर्क दिया गया..

“मेरा ट्रांसफर रतलाम से इतनी दूर इसलिए किया गया कि क्योंकि वह एक धर्म विशेष से आता है, इसकेे अलावा ट्रांसफर कराने में एक भाजपा नेता का हाथ है।”

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याचिकाकर्ता के तर्कों को निराधार बताया 

याचिकाकर्ता ने चार अन्य लोगों के ट्रांसफर की भी जानकारी कोर्ट को दी, जिनका ट्रांसफर कुछ ऐसे ही वजहों से किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया “याचिकाकर्ता ने बेवजह के आरोप लगाए हैं, ट्रांसफर एक समान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के आरोपों को निराधार ठहराया।

याचिकाकर्ता के पद स्थापना के रिकॉर्ड का अवलोकन 

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, “किस प्रकार के आरोप लगाकर प्रशासनिक आदेशों के क्रियान्वयन में गंभीर उल्लंघन होगा। ऐसे में राज्य मशीनरी पुरी तरह से विफल हो सकती है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पद स्थापना का रिकॉर्ड मांग कर अवलोकन किया तो पाया कि उसे इंदौर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा दुर्भावना पूर्वक स्थानांतरण किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरोप को निराधार बताते हुए ट्रांसफर आदेश को यथावत रखा।

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